यूपी 69000 शिक्षक भर्ती – यूपी में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती की पूरी लिस्ट रद्द कर दी गई है । यह आदेश 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ लखनऊ बेंच ने दिया है। मामला आरक्षण में हुए भ्रष्टाचार से संबंधित है । जिसकी वजह से अब हजारों शिक्षकों की नौकरी पर खतरा भी मंडरा रहा है । उत्तर प्रदेश 69000 शिक्षक भर्ती रद्द मामले को लेकर विस्तृत जानकारी इस पोस्ट के माध्यम से दी गई है, जिसे आप पढ़ सकते हैं ।
यूपी 69000 शिक्षक भर्ती हाई कोर्ट फैसला
यूपी 69000 शिक्षक भर्ती मेरिट लिस्ट को लखनऊ खंडपीठ ने रद्द कर दिया है । यह मामला आरक्षण भ्रष्टाचार से संबंधित था । जिसमें हाई कोर्ट की डबल बेंच ने फैसला सुनाते हुए 2019 की 1 जून 2020 को जारी हुई मेरिट सूची को पूरी तरह रद्द कर दिया है । सूची को रद्द करते हुए 3 माह के अंतर्गत नई मेरिट सूची जारी करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं ।
हाईकोर्ट ने मामले में 13 मार्च 2023 के एकल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए कहा है, कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट कट ऑफ मार्क्स में आने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाएगा । फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ लखनऊ के न्यायमूर्ति ए आर मसूदी और न्यायमूर्ति बज राज सिंह की खंडपीठ ने महेंद्र पाल समेत 90 विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया है ।
यूपी 69000 शिक्षक भर्ती न्यूज़
लखनऊ हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए यूपी सरकार को आदेश दिया कि 3 महीने के अंतर्गत नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए । नई मेरिट लिस्ट में बेसिक शिक्षा नियमावली और आरक्षण नियमावली का पालन होना चाहिए। ऐसे में अब हजारों शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है ।
यूपी 69000 शिक्षक भर्ती मामला क्या है
उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती के लिए दिसंबर 2018 में नोटिफिकेशन निकाला गया था ।जिसके लिए जनवरी 2019 में परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 410000 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। जिसमें से 140000 कैंडिडेट सफल हुए थे। उसके बाद जब मेरिट लिस्ट निकाली गई तो उनमें कई ऐसे कैंडिडेट थे जिनको आरक्षण का लाभ न मिलने की वजह से मेरिट सूची में नाम ही नहीं आया। और शिक्षक बनने से रह गए।
उन सब अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में इस भर्ती में आरक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए केस दायर किया था।जिसका फैसला अब 16 अगस्त 2024 को लखनऊ हाई कोर्ट खंडपीठ ने सुनते हुए कहा है, कि मेरिट सूची में गड़बड़ियां हुई हैं। जिसकी वजह से इस मेरिट सूची को हम रद्द करते हुए सरकार को 3 माह के अंतर्गत नई मेरिट सूची बनाने का आदेश देते हैं।
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